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किरायानामा (रेंट एग्रीमेंट)

मकान या दुकान किराये पर देने-लेने के लिए, 11 महीने

उदाहरण की जानकारी भरी है। अपनी जानकारी से बदलिए।

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(ऊपर का हिस्सा ख़ाली छोड़कर स्टांप पेपर पर छापें)

किरायानामा

(किराया अनुबंध / Rent Agreement)

यह किरायानामा आज दिनांक 23-10-2026 को रांची में निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित किया गया:

प्रथम पक्ष (मकान मालिक): श्री विनोद कुमार सिंह, पिता स्व. रामेश्वर सिंह, निवासी मकान सं. 45, मोरहाबादी, रांची, झारखंड – 834008, जिन्हें आगे "मकान मालिक" कहा गया है, जिसमें उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं समनुदेशिती शामिल हैं।

द्वितीय पक्ष (किरायेदार): श्री अजय कुमार, पिता श्री सुरेश प्रसाद, स्थायी निवासी ग्राम सोनपुर, थाना शेरघाटी, ज़िला गया, बिहार – 824211, जिन्हें आगे "किरायेदार" कहा गया है।

चूँकि मकान मालिक नीचे अनुसूची में वर्णित संपत्ति के एकमात्र एवं वैध स्वामी हैं और किरायेदार ने उक्त संपत्ति को आवासीय उपयोग हेतु किराये पर लेने का अनुरोध किया है, अतः दोनों पक्ष निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर सहमत हुए:

  1. अवधि: यह किरायानामा दिनांक 01-11-2026 से 11 महीने की अवधि के लिए मान्य होगा। अवधि पूरी होने पर दोनों पक्षों की लिखित सहमति से इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जिसमें किराये में 5% की बढ़ोतरी होगी।
  2. किराया: मासिक किराया ₹8,000 (आठ हज़ार रुपये) होगा, जो किरायेदार हर अंग्रेज़ी महीने की 5 तारीख़ तक अग्रिम रूप से नक़द, बैंक ट्रांसफ़र या UPI द्वारा अदा करेगा। मकान मालिक हर भुगतान की रसीद देंगे।
  3. सिक्योरिटी राशि: किरायेदार ने ₹16,000 ब्याज-रहित सिक्योरिटी राशि जमा की है, जिसकी प्राप्ति मकान मालिक स्वीकार करते हैं। मकान ख़ाली करते समय बकाया किराया, बिल एवं टूट-फूट की राशि काटकर शेष राशि तुरंत लौटाई जाएगी।
  4. बिजली-पानी: बिजली (सब-मीटर के अनुसार), पानी एवं अन्य उपयोगिता के बिल किरायेदार अपने उपयोग के अनुसार समय पर देगा। संपत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) मकान मालिक देंगे।
  5. रख-रखाव: छोटी मरम्मत (नल, बल्ब, स्विच आदि) किरायेदार कराएगा। बड़ी मरम्मत (छत, दीवार, पाइपलाइन, वायरिंग) मकान मालिक की ज़िम्मेदारी होगी।
  6. उपयोग: किरायेदार संपत्ति का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य से करेगा और कोई ग़ैरक़ानूनी, अनैतिक या पड़ोसियों को परेशान करने वाला काम नहीं करेगा।
  7. शिकमी किरायेदारी पर रोक: किरायेदार मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना संपत्ति का कोई हिस्सा किसी और को किराये पर नहीं देगा।
  8. ढाँचे में बदलाव: किरायेदार बिना लिखित अनुमति के संपत्ति के ढाँचे में कोई तोड़-फोड़ या स्थायी बदलाव नहीं करेगा।
  9. निरीक्षण: मकान मालिक उचित पूर्व-सूचना देकर उचित समय पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकेंगे।
  10. पुलिस सत्यापन: किरायेदार अपना पुलिस सत्यापन कराने में पूरा सहयोग देगा और अपने परिवार के सदस्यों का विवरण मकान मालिक को देगा।
  11. अनुबंध समाप्ति: कोई भी पक्ष 1 महीने का लिखित नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त कर सकेगा। लगातार दो महीने किराया न देने पर मकान मालिक बिना नोटिस अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।
  12. मकान ख़ाली करना: अनुबंध समाप्त होने पर किरायेदार संपत्ति को उसी अवस्था में (सामान्य घिसावट छोड़कर) ख़ाली करके चाबियाँ सौंप देगा।
  13. विवाद: इस किरायानामे से जुड़े किसी भी विवाद पर रांची के न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा।

अनुसूची (किराये पर दी गई संपत्ति)

संपत्ति का विवरणमकान सं. 45, मोरहाबादी, रांची का पहला तल्ला: 2 शयनकक्ष, 1 रसोई, 1 शौचालय-स्नानघर एवं बालकनी
उपयोगआवासीय
मासिक किराया₹8,000
सिक्योरिटी राशि₹16,000
अवधि01-11-2026 से 11 महीने

उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़-समझकर, बिना किसी दबाव के, पूरे होश-हवास में दोनों पक्षों ने गवाहों के सामने इस किरायानामे पर हस्ताक्षर किए।

प्रथम पक्ष (मकान मालिक)
श्री विनोद कुमार सिंह
द्वितीय पक्ष (किरायेदार)
श्री अजय कुमार

गवाह:

1. नाम: श्री मनोज तिवारी
पता: ..........................
हस्ताक्षर
2. नाम: श्री दीपक साहू
पता: ..........................
हस्ताक्षर

स्टांप पेपर पर छापिए। स्टांप ड्यूटी राज्य के नियम से लगेगी। दोनों पक्ष और दोनों गवाह हर पन्ने पर हस्ताक्षर करें।

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