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क़ानूनी नोटिस (बकाया भुगतान)

अधिवक्ता के माध्यम से बकाया रक़म की माँग

उदाहरण की जानकारी भरी है। अपनी जानकारी से बदलिए।

रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा
दिनांक: 23-10-2026

क़ानूनी नोटिस

(Legal Notice for Recovery of Dues)

प्रेषक:
अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा
एनरोलमेंट सं.: JH/XXXX/2015
चैंबर नं. 12, सिविल कोर्ट, रांची

प्रति:
मेसर्स XYZ कंस्ट्रक्शन, द्वारा प्रोप्राइटर
..........

महोदय,

मैं अपने मुवक्किल मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स, द्वारा प्रोप्राइटर, निवासी मेन रोड, हरमू, रांची (आगे "मेरे मुवक्किल") के निर्देश एवं अधिकार से आपको यह क़ानूनी नोटिस देता हूँ:

  1. यह कि मेरे मुवक्किल ने आपके आदेश पर दिनांक 05-06-2026 को बिल संख्या ST/112 द्वारा भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति की।
  2. यह कि आपने उक्त आपूर्ति बिना किसी आपत्ति के स्वीकार की और भुगतान का वादा किया, परंतु बार-बार माँगने के बाद भी आज तक ₹2,45,000 (दो लाख पैंतालीस हज़ार रुपये) का भुगतान नहीं किया है।
  3. यह कि आपका यह आचरण मेरे मुवक्किल के साथ विश्वासघात है और इससे उन्हें आर्थिक हानि एवं मानसिक कष्ट हुआ है।
  4. यह कि आप क़ानूनन उक्त रक़म बकाया तिथि से 18% वार्षिक ब्याज सहित चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आपसे माँग की जाती है कि इसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ₹2,45,000 की बकाया राशि, 18% वार्षिक ब्याज एवं इस नोटिस का शुल्क ₹5,500 मेरे मुवक्किल को अदा करें।

ऐसा न करने पर मेरे मुवक्किल आपके विरुद्ध उचित न्यायालय में दीवानी एवं अन्य क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके ख़र्च एवं परिणाम की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी होगी।

इस नोटिस की एक प्रति मेरे कार्यालय में सुरक्षित रखी गई है।

(अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा)
अधिवक्ता
स्थान: रांची

अधिवक्ता के लेटरहेड पर छापिए और रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भेजिए। रसीद और ट्रैकिंग सँभालकर रखिए।

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